हिमाचल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज बहस पूरी हो गई। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की खंडपीठ में आज भी सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अब अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में फैसले का इंतज़ार है। इससे पहले मंगलवार को वादी पक्ष ने इस पूरे मामले में बहस की थी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर डिक्कन कुमार ने याचिका दायर की है।
भारतीय जनता पार्टी का आरोप
अदालत से इतर, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी पंचायत चुनाव में देरी का मामला लगातार सुर्ख़ियों में है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हार के डर से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार वक़्त पर पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती। वहीं, दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि प्रदेश में आपदा एक्ट लागू है। ऐसे में अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है। सरकार चुनाव करवाना चाहती है, लेकिन इसके लिए वक़्त की ज़रूरत है।
